प्रायवेट संस्थानों के कर्मचारियों को लाकडाउन की अवधि का भुगतान करने के निर्देश जारी


    प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु  प्राइवेट संस्थानों, उद्योगो व व्यवसायिक प्रतिश्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को लॉक डाउन की समयावधि का भुगतान बिना किसी कटौत्री के प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
    इसी तारतम्य में प्रदेश शासन के निर्देशों का जिले के समस्त प्राइवेट संस्थान, उद्योग और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के व्यवसायियों को शासन के निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने की दशा में डीजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं श्रम वेतन अधिनियम 1936 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



Popular posts
गृह मंत्रालय ने ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल जारी किया केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं होगा रायसेन | 11-मई-2020
इंदौर से आए 80 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण -
Image
जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा 06 संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी शासकीय उचित मूल्य की दुकान बंद पाए जाने पर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा की गई कार्यवाही भोपाल | 03-मई-2020
शासकीय आदेश का उल्लंघन कर जिम का संचालन करने पर संचालक के विरुद्ध कोहेफिजा पुलिस ने किया केस दर्ज -
Image
भोपाल जिले में 22 मार्च से अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के कुल 3550 मामले हुए दर्ज विगत 24 घण्टे में कुल 80 मामले किये दर्ज भोपाल | 08-मई-2020