प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्राइवेट संस्थानों, उद्योगो व व्यवसायिक प्रतिश्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को लॉक डाउन की समयावधि का भुगतान बिना किसी कटौत्री के प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में प्रदेश शासन के निर्देशों का जिले के समस्त प्राइवेट संस्थान, उद्योग और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के व्यवसायियों को शासन के निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने की दशा में डीजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं श्रम वेतन अधिनियम 1936 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। |
प्रायवेट संस्थानों के कर्मचारियों को लाकडाउन की अवधि का भुगतान करने के निर्देश जारी
• Mr. Shivnandan singh solanki